
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पांच जिलाधिकारियों को फटकार लगाई
02-Apr-2024 | देश विदेश | By Sristiनई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पांच जिलाधिकारियों को फटकार लगाई है। दरअसल पांचों जिलाधिकारी अवैध खनन मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पांचों अधिकारियों को 25 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की सदस्यता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों के मन में अदालत, कानून और संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है। पीठ ने कहा कि यह मानसिकता इन अधिकारियों को मुश्किल परिस्थिति में डाल देगी। जब अदालत उन्हें ईडी के समन पर पेश होने का निर्देश दे रही है, तो उन्हें आदेश का पालन करना चाहिए और ईडी के सामने पेश होना चाहिए। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अमित आनंद त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश हुए।